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Ruturaj Gaikwad Century:
ड्राइविंग लाइसेंस अब 20 नहीं 50 साल तक रह सकेगा वैलिड! क्या है सरकार की प्लानिंग?
Driving Licenses Ruls: वर्तमान में आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कुल 20 साल की होती है। इसके बाद आपको तय प्रक्रिया के तहत परिवहन विभाग के पास जाकर नवीनीकरण कराना होता है। इसके बाद लाइसेंस को 10 साल या 60 साल की उम्र पूरी होने तक के लिए नवीनीकरण किया जाता है। लेकिन अब इस नवीनीकरण के झंझट से छुटकारा मिल सकता है।
दरअसल, TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि को मौजूदा 20 साल से बढ़ाकर डीएल धारक की 50 साल की उम्र तक करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही वाहन स्वामित्व के ट्रांसफर और परमिट के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। इन कदमों का मकसद आम लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करना है।
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ईज ऑफ लिविंग के तहत होगा पूरा
रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय DL और परमिट से जुड़े दोनों प्रस्तावों पर काम कर रहा है। इन्हें "ईज ऑफ लिविंग" के तहत जल्द लागू किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि फीस ऑनलाइन जमा होने से राज्यों के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह होगी कि लाइलेंस बनवाने और नवीनीकरण का शुल्क बिना आरटीओ जाए ऑनलाइन लिया जा सकेगा।
... तो निलंबित होगा लाइसेंस
दूसरा नियम बताते हुए रिपोर्ट में बताया कि एक अधिकारी ने बताया कि जब कोई चालक बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करेगा तो उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। इसके साथ ही उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि इस नियम से गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसेगा।
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