बिहार की राजधानी पटना के सिविल कोर्ट से मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (Faisal Khan) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई तोड़-फोड़ और हवाई फायरिंग के मामले में सुनवाई करते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह राहत जिला न्यायाधीश की अदालत में खान सर द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर सुनवाई के दौरान मिली।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान 'खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट' से जुड़ा है।
घटना की तारीख: 2 जून को कोचिंग संस्थान के बाहर भारी हंगामा हुआ था।
विवाद की वजह: आरोप है कि 15-20 लोगों के एक समूह ने संस्थान के पोस्टर फाड़ दिए और परिसर पर पथराव किया।
फायरिंग: इस हंगामे के बाद कोचिंग परिसर के भीतर से जवाबी हवाई फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज की थी, जिसमें खान सर और एक अन्य प्रतियोगी का नाम भी शामिल किया गया।
कोर्ट का आदेश: पूछताछ की छूट, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने दलील दी कि जांच जारी रहने तक उनके मुवक्किल को सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि:
अदालत का फैसला: जांच अधिकारी (IO) मामले के सिलसिले में खान सर से पूछताछ कर सकते हैं और खान सर को जांच में सहयोग करना होगा। हालांकि, जब तक यह अंतरिम सुरक्षा प्रभावी है, तब तक पुलिस उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई भी कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती।
इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इस मामले की केस डायरी और अब तक जुटाए गए सभी सबूतों को पेश करने का निर्देश दिया है। मामले के एक अन्य आरोपी रोशन आनंद की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
दो सुरक्षा गार्ड पहले से ही न्यायिक हिरासत में
पुलिस के अनुसार, इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर में तैनात दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांचकर्ताओं का दावा है कि इन गार्डों ने पूछताछ में संस्थान के भीतर से फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। फिलहाल दोनों गार्ड न्यायिक हिरासत में हैं।
दूसरी ओर, खान सर ने इस पूरी घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता या गलत काम से साफ इनकार किया है और इसे उनके खिलाफ एक साजिश बताया है।
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