American H-1B Visa: भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स के बीच लोकप्रिय वीजा H-1B वीजा पर कोर्ट ने ब़ड़ी राहत दी है। अमेरिकी कोर्ट ने वीजा पर लगने वाली 1 लाख डॉलर की फीस को अवैध करार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वीजा पर इस फीस का फैसला लिया था। हालांकि कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 21 सितंबर से नए H-1B वीजा आवेदनों पर 1 लाख डॉलर (लगभग 85-88 लाख रुपये) का भारी शुल्क लगा दिया था। अमेरिका में 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस का विरोध किया था। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया था। मामले की सुनवाई करते हुए 8 जून को बोस्टन की एक संघीय अदालत ने ट्रम्प के इस नियम को रद्द और अवैध करार दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज लियो सोरोकिन ने यह फीस को अवैध करार कर दिया।
कांग्रेस से कोई अधिकार प्राप्त नहीं...
मामले की सुनवाई करते हुए जज ने ट्रंप प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सोरोकिन ने फैसले में कहा कि नए H-1B वीजा के लिए ली जाने वाली भारी-भरकम फीस जुर्माना नहीं बल्कि एक टैक्स है। इसे जारी करने के लिए रिपब्लिकन राष्ट्रपति को कांग्रेस से कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसे अमेरिकी विदेश विभाग और US Citizenship and Immigration Services लागू नहीं कर सकती थी।
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